Hague Service Convention: Treaty for the delivery of international legal documents

हेग सर्विस कन्वेंशन (Hague Service Convention): अंतरराष्ट्रीय कानूनी दस्तावेजों की प्रदायगी संधि 🌍⚖️

🔹 हाल की घटना:

✅ अमेरिकी Securities and Exchange Commission (SEC) ने भारत सरकार से हेग सर्विस कन्वेंशन के तहत सहायता मांगी है।
✅ यह सहायता सेक्युरिटीज़ एंड वायर फ्रॉड केस में सम्मन जारी करने के लिए मांगी गई है।
सेक्युरिटीज़ एंड वायर फ्रॉड का अर्थ:

  • निवेश धोखाधड़ी और
  • इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से किया गया वित्तीय घोटाला

📜 हेग सर्विस कन्वेंशन Hague Service Convention क्या है?

स्थापना: 1965 में प्रभावी हुआ।
प्रकृति:

  • एक अंतर्राष्ट्रीय संधि, जो सीमाओं के पार कानूनी दस्तावेजों की सेवा (Summons & Notices) को सुव्यवस्थित करती है
    हस्ताक्षरकर्ता देश: 84 देश।
    भारत की भागीदारी:
  • भारत 2006 में कुछ शर्तों के साथ इस संधि में शामिल हुआ
  • भारत का केंद्रीय प्राधिकरण: विधि और न्याय मंत्रालय।

🔹 प्रमुख प्रावधान

1️⃣     सीमाओं के पार कानूनी दस्तावेज भेजने की प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाना।
2️⃣    राजनयिक या वाणिज्य दूतावास (Consular) चैनलों से प्रत्यक्ष रूप से दस्तावेज भेजने पर रोक, सिवाय इसके कि प्राप्तकर्ता व्यक्ति उसी देश का नागरिक हो
3️⃣    हर देश को एक “केंद्रीय प्राधिकरण” नामित करना अनिवार्य है, जो अन्य देशों के अनुरोधों को संभालता है
4️⃣   किसी देश को कानूनी दस्तावेजों की सेवा से इनकार करने का अधिकार, यदि वह उनकी संप्रभुता या सुरक्षा के खिलाफ हो।


️ भारत पर प्रभाव

न्यायिक सहयोग में सुधार:

  • सीमाओं के पार कानूनी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलती है।
    SEC का अनुरोध:
  • यदि भारत सहमति देता है, तो संबंधित व्यक्तियों या कंपनियों को अमेरिकी कानूनों के तहत सम्मन जारी किए जा सकते हैं
    भारत की चुनौतियाँ:
  • कुछ मामलों में भारत राष्ट्रीय संप्रभुता और गोपनीयता का हवाला देकर अनुरोधों को अस्वीकार कर सकता है

🌍 निष्कर्ष

हेग सर्विस कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सहयोग को मजबूत करता है, लेकिन इसमें देशों की संप्रभुता और गोपनीयता का भी ध्यान रखना जरूरी है। भारत को SEC के अनुरोध पर विचार करते हुए राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी होगी।

📌 क्या आपको लगता है कि भारत को इस तरह के अनुरोधों को हमेशा स्वीकार करना चाहिए या हर मामले का अलग से विश्लेषण करना चाहिए? 🤔

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