आव्रजन और विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 लागू
भारत सरकार ने हाल ही में आव्रजन और विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 को लागू किया है। यह नया कानून भारत में विदेशियों के प्रवेश, आव्रजन, ठहरने और पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को एकीकृत और सुव्यवस्थित करता है।
पुराने कानूनों का स्थान लिया
इस अधिनियम ने निम्नलिखित चार कानूनों को प्रतिस्थापित किया है:
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पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920
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विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939
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विदेशी विषयक अधिनियम, 1946
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आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000
अधिनियम के मुख्य प्रावधान
1. आव्रजन चौकियां
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केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह भारत में प्रवेश और निकास के लिए विशेष आव्रजन चौकियां अधिसूचित करे।
2. आव्रजन ब्यूरो
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भारत में प्रवेश, भ्रमण, ठहरने और आवागमन का नियमन करने के लिए आव्रजन ब्यूरो की स्थापना।
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वीज़ा जारी करने सहित सभी आव्रजन संबंधी कार्य इसी के अधीन होंगे।
3. विदेशियों का पंजीकरण
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किसी भी विदेशी नागरिक को भारत आने पर पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य।
4. रिपोर्टिंग संबंधी दायित्व
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एयरलाइंस: यात्रियों की जानकारी सरकार को देना अनिवार्य।
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विश्वविद्यालय/कॉलेज: विदेशी छात्रों का विवरण उपलब्ध कराना।
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अस्पताल: विदेशी मरीजों की सूचना देना।
5. अपराध और दंड
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बिना वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने वालों को:
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पांच वर्ष तक का कारावास
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पांच लाख रुपये तक का जुर्माना
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या दोनों दंड दिए जा सकते हैं।
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6. गिरफ्तारी की शक्ति
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हेड कांस्टेबल तक के पुलिस अधिकारी को भी बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार।
7. संवेदनशील परिसरों पर नियंत्रण
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सिविल अथॉरिटी विदेशियों द्वारा अधिक उपयोग किए जाने वाले परिसरों को बंद करने या उनमें विदेशी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा सकती है।
महत्व
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यह अधिनियम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करता है।
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आव्रजन से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं और प्रक्रियाओं का केंद्रीकरण करता है।
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विदेशी नागरिकों से संबंधित जानकारी साझा करने के संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाता है।
निष्कर्ष
आव्रजन और विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 एक समग्र और आधुनिक कानून है जो भारत में विदेशियों की आवाजाही और उनके पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यह न केवल पुराने बिखरे हुए कानूनों को एकीकृत करता है बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आव्रजन शासन प्रणाली भी प्रदान करता है।