- तोतापुरी आमों पर प्रतिबंध (Ban on Totapuri Mangoes)
आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले ने कर्नाटक से तोतापुरी आमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम से आम की कीमत और बाजार पहुंच को लेकर दोनों राज्यों के बीच सीमा पार व्यापार विवाद छिड़ गया है।
तोतापुरी आम के बारे में (About Totapuri Mango)
- तोतापुरी आम एक प्रमुख रसदार आम की किस्म है, जो अपने लंबे आकार और तोते की चोंच जैसी नोक के लिए प्रसिद्ध है।
- इसका उपयोग मुख्यतः रस और गूदे के निष्कर्षण में होता है, खासकर खाद्य एवं पेय उद्योगों में।
- यह दक्षिण भारत का मूल निवासी आम है और इसे गिनीमूथी, संदेर्शा, बंगलौर जैसे नामों से भी जाना जाता है।
आदर्श विकास स्थितियाँ (Ideal Growing Conditions)
- यह आम गर्म तापमान और शुष्क ग्रीष्मकाल वाले उष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह उगता है।
- इसके लिए मध्यम वर्षा और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है।
प्रमुख खेती क्षेत्र (Major Cultivation Areas)
- यह आम कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में व्यापक रूप से उगाया जाता है।
- विशेष रूप से चित्तूर (आंध्र प्रदेश), कोलार, रामनगर और बेंगलुरु ग्रामीण (कर्नाटक) के कुछ क्षेत्रों में इसकी खेती होती है।
कर्नाटक-आंध्र प्रदेश आम विवाद (Karnataka-Andhra Pradesh Mango Dispute)
- चित्तूर जिला कलेक्टर ने कर्नाटक से तोतापुरी आम के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया।
- आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम की कीमत लगभग ₹20 प्रति किलोग्राम (जिसमें राज्य सब्सिडी के बाद ₹4 प्रति किलोग्राम रहती है), जबकि कर्नाटक में इसकी कीमत ₹5-6 प्रति किलोग्राम है।
- इस मूल्य अंतर के कारण आंध्र प्रदेश को चिंता थी कि कर्नाटक के सस्ते आम बाजार में आकर स्थानीय किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
क्या कोई राज्य अंतर-राज्यीय व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकता है? (Can a state restrict inter-state trade?)
- नहीं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार, भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य स्वतंत्र होगा।
- किसी राज्य को अंतर-राज्यीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनुच्छेद 304 (बी) के तहत उचित औचित्य सिद्ध करना होता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून आवश्यक होता है।