राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलना

🇮🇳 राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलना (Comparison of President and Governor)

भारत एक संघीय लोकतंत्र है, जिसमें राष्ट्रपति केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, और राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। दोनों ही पद प्रतीकात्मक होते हैं, लेकिन उनके कार्य, शक्तियाँ, जिम्मेदारियाँ एवं सीमाएँ अलग-अलग हैं।

🔶 1. पद का स्तर और संवैधानिक स्थिति

पक्ष राष्ट्रपति राज्यपाल
संवैधानिक स्थिति भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख राज्य का संवैधानिक प्रमुख
पद का स्तर राष्ट्रीय (केंद्र सरकार) प्रांतीय / राज्य स्तर (राज्य सरकार)
संविधान में वर्णन अनुच्छेद 52 से 78 अनुच्छेद 153 से 162

🔶 2. चयन / नियुक्ति प्रक्रिया

पक्ष राष्ट्रपति राज्यपाल
चयन प्रक्रिया निर्वाचक मंडल (MPs + MLAs) द्वारा निर्वाचित केंद्र सरकार (राष्ट्रपति) द्वारा नियुक्त
निर्वाचक मंडल संसद + राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कोई चुनाव नहीं, केवल नियुक्ति
कार्यकाल 5 वर्ष (लेकिन पद पर तब तक रह सकता है जब तक उत्तराधिकारी न आ जाए) 5 वर्ष (या जब तक राष्ट्रपति चाहे)

🔶 3. शपथ और पदभार ग्रहण

पक्ष राष्ट्रपति राज्यपाल
शपथ ग्रहण किसके समक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश

🔶 4. कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ

पक्ष राष्ट्रपति राज्यपाल
कार्यपालिका प्रमुख भारत सरकार का राज्य सरकार का
कार्यों का निष्पादन प्रधानमंत्री की सलाह से मुख्यमंत्री की सलाह से
नियुक्तियाँ PM, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, सेना प्रमुख आदि मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष आदि

 

 

 

🔶 5. विधायी शक्तियाँ

पक्ष राष्ट्रपति राज्यपाल
संसद सत्र बुलाना, स्थगित करना, भंग करना हाँ राज्य विधानसभा के लिए
अध्यादेश जारी करना अनु. 123 के अंतर्गत अनु. 213 के अंतर्गत
विधेयकों पर निर्णय स्वीकृति, अस्वीकृति, पुनर्विचार हेतु भेजना वही, लेकिन राष्ट्रपति के पास भेजने की शक्ति भी

🔶 6. न्यायिक शक्तियाँ (क्षमा आदि)

पक्ष राष्ट्रपति राज्यपाल
क्षमा, दया, माफी, उपशमन, स्थगन अनु. 72 के तहत पूरे भारत में अनु. 161 के तहत राज्य के मामलों में
मृत्यु दंड की क्षमा दे सकता है केवल राज्य कानून के अंतर्गत ही दे सकता है

🔶 7. सैन्य और कूटनीतिक शक्तियाँ

पक्ष राष्ट्रपति राज्यपाल
सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर हाँ (थल, जल, वायु सेना) नहीं
विदेशी समझौते, कूटनीति करता है नहीं करता

🔶 8. आपातकालीन शक्तियाँ

पक्ष राष्ट्रपति राज्यपाल
राष्ट्रीय/राज्य/वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है राष्ट्रपति की सहायता करता है
राज्य में संविधान के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन (अनु. 356) लागू कर सकता है सिफारिश करता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए

🔶 9. प्रतिनिधि भूमिका

पक्ष राष्ट्रपति राज्यपाल
किसका प्रतिनिधित्व करता है भारत का, वैश्विक मंच पर राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है राज्य में

🔶 10. वास्तविक बनाम औपचारिक शक्ति

पक्ष राष्ट्रपति राज्यपाल
वास्तविक निर्णय प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर
विवेकाधीन शक्तियाँ सीमित, परंतु संवैधानिक संकट में बढ़ जाती हैं कुछ अवसरों पर विवेकाधीन कार्य कर सकता है (जैसे सरकार गठन)

🔚 निष्कर्ष (Conclusion)

👉 राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही भारतीय संविधान में अत्यंत महत्वपूर्ण पद हैं, जो लोकतंत्र को विधि और व्यवस्था के अनुरूप चलाने में सहायक होते हैं।
👉 राष्ट्रपति का कार्यक्षेत्र पूरे भारत पर होता है, जबकि राज्यपाल का कार्य केवल संबंधित राज्य तक सीमित होता है।
👉 दोनों ही संवैधानिक प्रमुख होते हुए भी कार्यपालिका के असली प्रमुख नहीं होते, क्योंकि वे मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करते हैं।