लद्दाख के लिए केंद्र सरकार के पाँच नए नियमः (Five New Rules by the Central Government for Ladakh)
केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए पाँच नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिनका उद्देश्य स्थानीय निवासियों के अधिकारों, रोजगार, सांस्कृतिक पहचान और प्रशासनिक सुधार से जुड़ी मांगों को पूरा करना है। ये नियम संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत बनाए गए हैं, जो राष्ट्रपति को विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।
प्रमुख नियम और उनका महत्व (Key Rules and their Importance)
- लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती (संशोधन) विनियमन, 2025 (Ladakh Civil Services Decentralisation and Recruitment (Amendment) Regulation, 2025):
- निवास-आधारित आरक्षण: सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता।
- अधिवास की शर्तें:
- 15 वर्षों से लद्दाख में निवास।
- 7 वर्षों की स्कूली शिक्षा और स्थानीय परीक्षाएँ पास करना।
- केंद्र सरकार के दीर्घकालिक कर्मचारियों के बच्चे भी पात्र।
- महत्व: स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना।
- लद्दाख सिविल सेवा निवास प्रमाण पत्र नियम, 2025 (Ladakh Civil Services Domicile Certificate Rules, 2025):
- प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया:
- आवेदन: भौतिक और ऑनलाइन मोड।
- प्राधिकारी: तहसीलदार द्वारा जारी, उपायुक्त अपीलीय अधिकारी।
- महत्व: पारदर्शिता और स्थानीय प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना।
- प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया:
- केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण (संशोधन) विनियमन, 2025 (Union Territory of Ladakh Reservation (Amendment) Regulation, 2025):
- आरक्षण को 85% तक बढ़ाया गया (ईडब्ल्यूएस के 10% को छोड़कर)।
- सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों (मेडिकल, इंजीनियरिंग) पर लागू।
- महत्व: सामाजिक न्याय और स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण।
- लद्दाख राजभाषा विनियमन, 2025 (Ladakh Official Languages Regulation, 2025):
- आधिकारिक भाषाएँ: अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्तगाली।
- स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा: शिना, ब्रोक्सकाट, बाल्टी और लद्दाखी।
- महत्व: सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण और भाषाई अधिकारों की मान्यता।
- लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (संशोधन) विनियमन, 2025 (Ladakh Autonomous Hill Development Council (Amendment) Regulation, 2025):
- महिला आरक्षण: LAHDC (लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद) की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए (रोटेशन प्रणाली के तहत)।
- महत्व: लैंगिक समानता और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा।