लोकपाल

  1. लोकपाल (Lokpal)

भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ ने एक नया आदर्श वाक्य अपनाया है: “नागरिकों को सशक्त बनाओ, भ्रष्टाचार को उजागर करो।”

लोकपाल के विषय में (About Lokpal)

  • लोकपाल संस्था की स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत की गई थी।
  • इसका उद्देश्य उच्च पदों पर बैठे सार्वजनिक अधिकारियों, प्रधानमंत्री सहित, के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच और अभियोजन सुनिश्चित करना है।
  • मुख्य विशेषताएं:
    • कानूनी दायरा: भारत के भीतर और बाहर कार्यरत लोक सेवक इसके अधीन आते हैं।
    • संरचना: एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य (आधे न्यायिक सदस्य)।
    • योग्यता:
      • अध्यक्ष: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश / न्यायाधीश या प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्ति।
      • सदस्य की न्यूनतम आयु 45 वर्ष।
      • संसद/विधानमंडल के सदस्य, दोषसिद्ध व्यक्ति या अन्यायिक रूप से अयोग्य व्यक्ति नियुक्त नहीं किए जा सकते।
    • कार्यकाल: 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु (जो पहले हो) तक।