- लोकपाल (Lokpal)
भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ ने एक नया आदर्श वाक्य अपनाया है: “नागरिकों को सशक्त बनाओ, भ्रष्टाचार को उजागर करो।”
लोकपाल के विषय में (About Lokpal)
- लोकपाल संस्था की स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत की गई थी।
- इसका उद्देश्य उच्च पदों पर बैठे सार्वजनिक अधिकारियों, प्रधानमंत्री सहित, के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच और अभियोजन सुनिश्चित करना है।
- मुख्य विशेषताएं:
- कानूनी दायरा: भारत के भीतर और बाहर कार्यरत लोक सेवक इसके अधीन आते हैं।
- संरचना: एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य (आधे न्यायिक सदस्य)।
- योग्यता:
- अध्यक्ष: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश / न्यायाधीश या प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्ति।
- सदस्य की न्यूनतम आयु 45 वर्ष।
- संसद/विधानमंडल के सदस्य, दोषसिद्ध व्यक्ति या अन्यायिक रूप से अयोग्य व्यक्ति नियुक्त नहीं किए जा सकते।
- कार्यकाल: 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु (जो पहले हो) तक।